CGHS Geographical Limit Removed 2026: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए CGHS की भौगोलिक सीमा समाप्त, जानें नए नियम

CGHS Geographical Limit Removed 2026: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए CGHS की भौगोलिक सीमा समाप्त, जानें नए नियम

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 17 सितंबर 2026 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए CGHS पात्रता से जुड़ी भौगोलिक सीमा समाप्त कर दी है — पात्र कर्मचारियों को CGHS में शामिल होने के लिए One-Time Option मिलेगा।

📅 प्रभावी: तत्काल 📄 OM No. Z.16025/227/2026/CGHS-III/EHS(8421134) 🏛️ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 🔁 One-Time Option

CGHS की भौगोलिक सीमा हटाने का क्या मतलब है?

पहले CGHS की पात्रता में कर्मचारी के निवास या तैनाती वाले स्थान की भौगोलिक स्थिति महत्वपूर्ण थी। CGHS Wellness Centre से संबंधित निर्धारित क्षेत्र (आमतौर पर 5 KM radius) के बाहर रहने वाले कर्मचारी CS(MA) Rules, 1944 के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा प्राप्त करते थे।

अब सरकार ने सेवारत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यह मौजूदा भौगोलिक मानदंड समाप्त करने का निर्णय लिया है। केवल इस आधार पर कि कर्मचारी निर्धारित CGHS क्षेत्र से बाहर रहता है, उसे अब CGHS विकल्प से वंचित नहीं किया जाएगा — बशर्ते वह अन्य लागू पात्रता शर्तें पूरी करता हो।

पहलेअब
CGHS पात्रता भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी थीभौगोलिक मानदंड समाप्त
5 KM radius पात्रता को प्रभावित करता थाभौगोलिक सीमा हटाई गई
क्षेत्र से बाहर के कर्मचारी CS(MA) में रहते थेपात्र कर्मचारी CGHS का One-Time Option ले सकते हैं
निवास/तैनाती का स्थान मायने रखता थाकेवल स्थान के आधार पर विकल्प नहीं रोका जाएगा

किन कर्मचारियों को One-Time Option मिलेगा?

ऐसे सेवारत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो निर्धारित CGHS क्षेत्र से बाहर रहते हैं, वर्तमान में CS(MA) Rules, 1944 के तहत चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, और CGHS की अन्य लागू पात्रता शर्तें पूरी करते हैं — वे CGHS beneficiary बनने के लिए एक बार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं, निर्धारित contribution के भुगतान के अधीन।

ध्यान दें: जो कर्मचारी पहले से CGHS-covered area (जहां CGHS Wellness Centre स्थित district headquarters की सीमा) में रहते या तैनात हैं, वे अनिवार्य रूप से CGHS के अंतर्गत रहेंगे और CS(MA) Rules के पक्ष में CGHS से बाहर जाने का विकल्प नहीं ले सकते।

One-Time Option की मुख्य बातें

  • विकल्प केवल एक बार दिया जा सकता है।
  • प्रयोग करने के बाद यह अंतिम और बाध्यकारी होगा, लागू पात्रता शर्तों के अधीन।
  • Principal beneficiary का विकल्प उसके सभी पात्र dependants पर लागू होगा।
  • परिवार में CGHS और CS(MA) की सुविधा को अलग-अलग बांटकर लेने की अनुमति नहीं होगी।

CGHS में शामिल होने के बाद लागू शर्तें

शर्तविवरण
CGHS Subscriptionअनिवार्य, निवास/तैनाती के स्थान से independent
Dual Benefitअनुमति नहीं — CGHS और CS(MA) एक साथ नहीं
TA/DACGHS treatment/दवाओं के लिए admissible नहीं
Undertakingदोनों व्यवस्थाओं में दावा न करने का शपथ-पत्र आवश्यक
गलत जानकारीCCS (Conduct) Rules, 1964 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई और recovery

अगर कर्मचारी Option नहीं चुनता तो क्या होगा?

यदि पात्र कर्मचारी उपलब्ध One-Time Option का प्रयोग नहीं करता, तो वह जहां लागू हो, CS(MA) Rules, 1944 के तहत चिकित्सा सुविधा प्राप्त करता रहेगा। भौगोलिक सीमा हटने से हर कर्मचारी स्वतः CGHS में transfer नहीं होगा — यह केवल एक अवसर है।

उदाहरण से समझें

मान लीजिए एक कर्मचारी निर्धारित CGHS क्षेत्र से बाहर तैनात है और वर्तमान में CS(MA) Rules के तहत चिकित्सा सुविधा ले रहा है। यदि वह पात्रता शर्तें पूरी करता है, तो वह One-Time Option का प्रयोग कर CGHS में शामिल हो सकता है — इसके बाद उसे निर्धारित contribution देना होगा, पूरे पात्र परिवार को CGHS coverage मिलेगी, और CS(MA) के तहत समानांतर दावा नहीं किया जा सकेगा।

मुख्य बदलाव एक नजर में

विषयनया प्रावधान
CGHS Geographical Limitसमाप्त
पात्र कर्मचारीलागू शर्तें पूरी करने वाले सेवारत कर्मचारी
क्षेत्र से बाहर रहने वालेपात्र होने पर One-Time Option
Option की प्रकृतिFinal and Binding
परिवारeligible dependants पर भी लागू
CGHS + CS(MA) दोनोंअनुमति नहीं
CGHS Subscriptionदेना अनिवार्य
TA/DAउपलब्ध नहीं
Option न चुनने परCS(MA) Rules जारी
प्रभावी तिथितत्काल प्रभाव से
Official Order: Ministry of Health & Family Welfare, Office Memorandum No. Z.16025/227/2026/CGHS-III/EHS(8421134), dated 17 September 2026.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

क्या CGHS की geographical limit समाप्त कर दी गई है?

हां। 17 सितंबर 2026 के कार्यालय ज्ञापन में सेवारत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की CGHS पात्रता के लिए मौजूदा geographical criterion समाप्त कर दिया गया है।

क्या CGHS क्षेत्र से बाहर रहने वाला कर्मचारी CGHS ले सकता है?

हां। पात्र कर्मचारी, जो निर्धारित क्षेत्र से बाहर रहता है और CS(MA) Rules के तहत सुविधा ले रहा है, One-Time Option के जरिए CGHS beneficiary बन सकता है।

क्या CGHS का विकल्प कई बार बदला जा सकता है?

नहीं। यह One-Time Option है और प्रयोग के बाद अंतिम व बाध्यकारी होगा।

क्या कर्मचारी CGHS और CS(MA) दोनों का लाभ ले सकता है?

नहीं। दोनों व्यवस्थाओं के तहत एक साथ सुविधा या reimbursement का दावा नहीं किया जा सकता।

क्या CGHS Subscription देना होगा?

हां। CGHS में शामिल होने पर निर्धारित contribution/subscription देना अनिवार्य है।

क्या CGHS इलाज के लिए TA/DA मिलेगा?

नहीं। CGHS treatment और दवाओं के लिए यात्रा पर TA/DA admissible नहीं है।

अगर कर्मचारी Option नहीं चुनता तो क्या होगा?

जहां लागू हो, कर्मचारी CS(MA) Rules, 1944 के तहत सुविधा प्राप्त करता रहेगा।

नया नियम कब से लागू हुआ?

17 सितंबर 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू।

अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है और 17 सितंबर 2026 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन पर आधारित है। यह आधिकारिक सलाह नहीं है। पाठकों को मूल OM से विवरण सत्यापित करने और विकल्प चुनने से पहले अपने Head of Office/DDO से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। CCS Diary इस लेख के आधार पर लिए गए निर्णयों के लिए उत्तरदायी नहीं है।

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